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परियोजना कर्मचारी तथा उनके आश्रितों (पति/पत्नी और बच्चे) को संस्थान अस्पताल से ओ पी डी उपचार प्रदान किया जाएगा । आंतरिक उपचार सुविधा एवं प्रतिपूर्ति उपलब्ध नहीं हैं।
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अनुबंध/स्थाई कर्मचारियों के लिए
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पूर्ण कालिक अनुबंध/अस्थाई कर्मचारी (संकाय एवं कर्मचारी) जो कि एक वर्ष अथवा अधिक समय के लिए नियुक्त हुए हैं, स्वयं पत्नी/पती अथवा आश्रित बच्चों के लिए आई आई टी अस्पताल में ओ.पी.डी. सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं ।
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सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सीस सुविधाएँ : (सी.एम.एस.)
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* शासी मंडल ने 20 नवम्बर 2001 को आयोजित अपनी 168वीं बैठक में यह योजना उन कर्मचारियों के लिए अनुमोदित की है जो 30 जून 2003 के पहले संस्थान की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं । उन्हें अंशदायी योजना अथवा रू. 100/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता पेंशन सहित चयन करने का विकल्प है ।
* वे कर्मचारीगण जो अंशदायी चिकित्सा योजना का विकल्प देते हैं अपने लिए और अपनी पत्नी/पति के लिए हमारे अस्पताल में ओ.पी.डी. चिकित्सा सुविधा आजीवन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे । ओ.पी.डी. सुविधाओं में चिकित्सा अधिकारियों, विशेषज्ञों, क्ष-किरण, ई सी जी सोनोग्राफी लघु शल्य चिकित्सालय (ओ.पी.डी.) में शल्य चिकित्सा फिज़ियोथेरापी इत्यादि जो अस्पताल में उपलब्ध हैं या हो सकेंगी, शामिल है । इस अस्पताल के आई आई टी औषधालय में उपलब्ध औषधियाँ भी प्रदान की जाएँगी । तथापि उन औषधियों के लिए जो कि उपलब्ध नहीं हैं अथवा आई आई टी अस्पताल के बाहर परीक्षण/जाँच के लिए अनुशंसा की गई हो तो इसके लिए किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं होगी ।
* इस योजना के अंतर्गत यू टी आई सिनियर सिटिजन युनिट प्लान अथवा भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम के प्रीमियम भुगतान की प्रतिपूर्ति निम्नानुसर की जाती है:
1. 1.अपनी और अपने पत्नी/पति के लिए चिकित्सा सेवा अर्थात अस्पताल में भर्ती के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा संदत प्रीमियम का 50% तक एक बार भुगतान । अथवा
2. U1.इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी प्रति व्यक्ति रू. 1,00,000/- (रूपये एक लाख केवल) तक चिकित्सा बीमा अर्थात अपने और अपनी पत्नी/पति के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम का मेडिक्लेम ले सकता है जिसके लिए कर्मचारी को नवीकरण के आधार पर संदत्त प्रीमियम का 50% तक प्रतिपूर्ति की जा सकती है और वह वार्षिक प्रीमियम की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है ।
* यह योजना जनवरी 2001 से प्रभावी है ।
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सेवा निवृत्त उपरांत चिकित्सा योजना (पी आर एम एस)
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* शासी मंडल ने 5 मार्च 2004 को आयोजित अपनी 179वीं बैठक में उन कर्मचारियों के लिए जो यथा 30 जून 2003 में सेवा में हैं उनके लाभ के लिए अंशदायी योजना को अनुमोदित किया है । एक विशेष मामले के रूप में उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंनें यू टी आई (SCUP)और मेडिक्लेम बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति का विकल्प दिया है इस योजना में आने की अनुमति दी गयी है । इस योजना का उद्देश्य मुख्यत कर्मचारियों और उनकी पत्नी/पति को सेवानिवृत्त उपरांत चिकित्सार्थ बीमा कराना है । सामान्य मासिक अंशदान का भुगतान कर इस योजना को प्राप्त किया जा सकता है । वेतनमान के आधार पर वर्गीकृत कर मासिक अंशदान और चिकित्सीय प्रतिपूर्ति सीमित किया गया है । चिकित्सीय प्रतिपूर्ति की सीमाएँ निम्नांकित हैं:-
वेतनमान बीमाकृत राशि
रू. 8000/- एवं अधिक रू. 10 लाख
रू. 6500 – 7999 रू. 8.5 लाख
रू. 4000 – 6499 रू. 7 लाख
रू. 4000 और इससे कम रू. 6 लाख
* सेवानिवृत्त चिकित्सा योजना एक अतिरिक्त ओ.पी.डी. बीमा (अंशदायी चिकित्सा योजना) विकल्प प्रदान करता है जिसे संस्थान प्रस्तावित कर रहा है । उपलब्ध तीन विकल्पों में हैं:-
1.निम्नांकित रूप में एक मुश्त भुगतान कर अपने और पत्नी/पति के लिए आई आई टी अस्पताल में ओ.पी.डी. उपचार समूह `क` एवं अन्य अधिकारी – रू. 8000/-, समूह `ख` एवं `ग` रू. 6000/- एवं समूह `घ` रू. 4000/- ओ.पी.डी. सुविधा में चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ के परामर्श पैथोलॉजी, क्ष-किरण, ई सी जी, सोनोग्राफी, लघु शल्य चिकित्सालय में शल्य क्रिया (ओ पी डी ) में फिज़ियोथेरापी इत्यादि जो कि अस्पातल में उपलब्ध हैं या उपलब्ध हो पाएंगे शामिल हैं । अस्पताल के आई आई टी औषधालय में उपलब्ध औषधियाँ भी प्रदान की जाएंगी तथापि उन औषधियाँ के लिए जो कि उपलब्ध नहीं हैं, अथवा आई आई टी अस्पताल के बाहर से जाँच अथवा परीक्षण के लिए अनुशंसित प्रतिपूर्ति नहीं होगी ।
अथवा
2. पेंशन / परिवार पेंशन के साथ रू. 100/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता
अथवा
3. स्वयं एवं पत्नी / पति के लिए रू. 2500/- प्रतिवर्ष चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति ।
आगे की सूचनाएँ प्रशासन अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है ।
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सीमित अंशदायी चिकित्सा योजना (एल सी एम एस)
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कर्मचारी सदस्यों के माता-पिता और सास-ससुर जो पात्र नहीं प्रति वर्ष 2000/- रूपये प्रति व्यक्ति अथवा प्रति छमाही 1000/- रूपये प्रति व्यक्ति टोकन जमा के भुगतान पर आई आई टी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं । इस आधार पर पात्रता में ओ पी डी की पूरी सुविधाएं जिसमें जाँच और विशेषज्ञ परामर्श और आवश्यक होने पर 24 घंटे की अवधि तक प्रवेश शामिल है । पंजीयन के लिए संस्थान के प्रशासन अनुभाग से सम्पर्क किया जाए ।
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आवास के निकट अस्पताल, कर्मचारी के परिवार के लिए स्थायी सुपुर्दगी
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* आई.आई.टी. परिसर से बाहर निम्नलिखित संस्थानों के आसपास निवास करने वाले रोगियों को उपचार हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थाई परामर्श संबंधी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं । कर्मचारी के निवास स्थान के पास एक ऐसा अस्पताल, जिसे 100… प्रतिपूर्ति के लिए सूची बद्ध किया गया है, की सुविधाएं परिवार के सदस्यों के लिए प्राप्त की जा सकते है । (ओ पी डी साथ ही आंतरिक रोगी उपचार ।)
* कर्मचारी यही सुविधा अपने लिए छुट्टी के दिन अथवा आई आई टी के कार्यावधि के समय बाहर रहने पर तत्काल उपचार अथवा खाली पेट रक्त जाँच के लिए प्राप्त कर सकता है ।
निम्नांकित सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी :-
- उक्त अस्पताल से पुन निजी/दातव्य अस्पतालों में (जब तक कि आपात् स्थिति न हो जाँच अथवा सलाह के लिए नहीं भेजा जा सकता है ।)
- आपात्काल को छोड़कर कोई बृहद अन्तरायण वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी के ध्यान में लाया जाए । जैसे कि शल्यक्रिया, एम आर आई इत्यादि, जाँच होने से पहले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सहमति ले ली जाए ।
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